अल्मोड़ा, फरवरी 20 -- रोड टैक्स जमा करने के बाद भी एक व्यक्ति को चार साल बाद भी रसीद नहीं मिली। उसने रसीद के लिए कई बार बैंक तथा एआरटीओ कार्यालय के चक्कर लगाए, लेकिन लाभ नहीं मिला। थक हारकर उसे उपभोक्ता जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में वाद दायर किया। यहां उसे न्याय मिला है। आयोग ने 45 दिन के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का पालन नहीं करने पर अग्रिम कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। कठायतबाड़ा निवासी राजेंद्र सिंह गड़िया पुत्र धन सिंह गड़िया ने आयोग को बताया कि तीन फरवरी 2021 को उसने अपनी गाड़ी का रोड टैक्स का 10,020 रुपये भुगतान अपने एक्सस बैंक से एआरटीओ कार्यालय में पोर्टल के माध्मय से किया। भुगतान के बाद रसीद उसे नहीं मिल सकी, जबकि धनराशि उसके खाते से कट गई है। उन्होंने इस समस्या को बैंक तथा विभाग को कई बार बताई, लेक...