नई दिल्ली, जुलाई 17 -- तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दर्ज एक प्राथमिकी खारिज कर दी। 2016 में गचीबोवली पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले में रेड्डी को आरोपी संख्या 3 (ए-3) के रूप में नामित किया गया था। एससी म्यूचुअली एडेड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड से जुड़े शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि रेवंत रेड्डी के उकसावे पर, उनके भाई कोंडल रेड्डी और अन्य ने गोपनपल्ली गांव में सोसाइटी की जमीन पर अतिक्रमण किया और जमीन पर कब्जा करने के इरादे से एक अर्थ-मूविंग मशीन का उपयोग करके दो कमरों को ध्वस्त कर दिया।
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