नई दिल्ली, फरवरी 18 -- नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। रेलवे बोर्ड ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए ट्रेन दुर्घटनाओं और आपातस्थितियों में ग्रुप-सी कर्मचारियों को भी हवाई यात्रा की अनुमति दे दी है। अब तक यह सुविधा मुख्यतः ग्रुप-ए अधिकारियों तक सीमित थी। 18 फरवरी 2026 को जारी आदेश के तहत जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को आवश्यकता पड़ने पर ग्रुप-सी कर्मचारियों को हवाई यात्रा की स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया है। निर्णय के अनुसार, यदि किसी रेल दुर्घटना, ब्रेकडाउन, आपदा प्रबंधन या तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए विशेषज्ञों का तुरंत घटनास्थल पर पहुंचना जरूरी हो, तो उन्हें हवाई जहाज से भेजा जा सकेगा। इसके अलावा कोर्ट मामलों में गवाही, महत्वपूर्ण प्रशिक्षण या ऐसी स्थिति में जब ट्रेन से यात्रा में 12 घंटे से अधिक समय लगता हो और कार्य प्रभावित होने क...
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