प्रयागराज, जनवरी 2 -- रेलवे बोर्ड ने ए और बी वर्ग के सभी रेलवे अधिकारियों के लिए अपनी संपत्ति का ब्योरा ऑनलाइन देना अनिवार्य कर दिया है। अधिकारियों को 31 जनवरी तक केंद्र सरकार के निर्धारित पोर्टल पर अपनी अचल संपत्ति का पूरा विवरण अपलोड करना होगा। अब तक यह जानकारी मैनुअल रूप से जमा की जाती थी, लेकिन नई व्यवस्था के तहत ऑफलाइन सुविधा पूरी तरह बंद कर दी गई है। रेलवे बोर्ड के अनुसार संपत्ति विवरण के मैनुअल रिकॉर्ड के कारण अधिकारियों के प्रमोशन और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से जुड़ी प्रक्रियाओं में देरी होती थी। खासतौर पर सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत पैनल में शामिल करने के समय आंकड़े जुटाने में महीनों लग जाते थे। इसे देखते हुए अब 'स्पैरो' सिस्टम के माध्यम से संपत्ति विवरण जमा करने की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया गया है। निर्धारित समय तक जानक...
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