आगरा, जुलाई 18 -- रेलवे कर्मचारी ने सैलरी सेविंग स्कीम के अंतर्गत एलआईसी से पॉलिसी ली थी। पीड़िता के पति की मृत्यु हो जाने पर उसने सभी औपचारिकता पूर्ण कर क्लेम प्रस्तुत किया। एलआईसी द्वारा क्लेम खारिज करने पर वादिया ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मामला प्रस्तुत किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार एवं सदस्य राजीव कुमार ने रेलवे कर्मी की पत्नी को एलआईसी द्वारा जमा तीन लाख 11 हजार 556 रुपये का चेक सौंपा। वादिया नीलम निवासी रेलवे कॉलोनी एत्मादपुर ने अधिवक्ता अश्वनी कुमार श्रीवास्तव के माध्यम से आयोग में वाद दायर कर कहा कि उसके पति स्व. विनोद बाबू रेल पथ अनुभाग डीआरएम कार्यालय नार्थ सेंट्रल रेलवे में कार्यरत थे। उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान सैलरी सेविंग स्कीम के अंतर्गत एलआईसी से पॉलिसी ली थी। जिसकी प्रीमियम का भुगतान सीधे उन...
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