झांसी, जनवरी 13 -- चिकित्सकों की लापरवाही से रेलवे कर्मचारी की मौत के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने तीन चिकित्सकों व बीमा कम्पनी को दोषी ठहराते हुए 9 लाख रुपये से अधिक जुर्माना लगाया है। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अध्यक्ष अमर पाल सिंह, सदस्य देवेश अग्निहोत्री व ज्योती प्रभा जैन ने दिया है. परिवादियों की ओर से अधिवक्ता सुबोध वर्मा के अनुसार नैनागढ़ नगरा निवासी देवेन्द्र सिंह , राजेन्द्र सिंह तोमर पुत्रगण स्व. ओम प्रकाश सिंह ,रामदास ठाकुर पुत्र जाहिर सिंह ठाकुर निवासी (दौरान मुकदमा मृत) अनीता सिंह व साधना सिंह पुत्रियां स्व. ओमप्रकाश सिंह ने विपक्षीगण डा० डीसी गोबिल निवासी मेडीकल कालेज केम्पस, झांसी,डा0 गनेश दत्त शुक्ला निवासी सिविल लाइन झांसी।(मृतक दौरान मुकदमा),डा० आर०के०अग्रवाल , मेवा चौधरी मेमोरियल नर्सिंग होम मेडीकल का...
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