पटना, नवम्बर 10 -- पटना हाईकोर्ट ने नेहरू पथ (बेली रोड) से जलालपुर गांव तक बनने वाली सड़क का विवाद जल्द सुलझाने का निर्देश रेलवे और राज्य सरकार को दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब राज्य सरकार ने रेलवे को 2015 में ही 10.32 करोड़ रुपये दे दिए, तो फिर रेलवे सड़क निर्माण में बाधा क्यों उत्पन्न कर रहा है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुधीर सिंह और न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ ने सोमवार को पंच नंद सिंह की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की। आवेदक की ओर से अधिवक्ता एसएस सुंदरम ने कोर्ट को बताया कि नेहरू पथ से जलालपुर गांव (रूपसपुर दानापुर नहर के पास) और उससे आगे तक जाने के लिए सड़क का निर्माण किया जाना था, लेकिन रेलवे निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रही है। उनका कहना था कि जेपी सेतु होते हुए उत्तर बिहार की ओर जाने के लिए नई रेलवे लाइन क...
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