छपरा, अगस्त 7 -- बिल्डरों के 14 परियोजनाओं से सम्बंधित बिक्री व दाखिल खारिज पर भी रोक सेटेलाइट चित्र के माध्यम से कार्रवाई के पहले तथ्य जुटाए गए छपरा, नगर प्रतिनिधि। भू-सम्पदा विनयामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार ने सेटेलाइट तकनीक का प्रयोग कर भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटर्स पर सख्त कार्रवाई की है। तकनीक का प्रयोग कर नियम के उल्लंघन करने वाले प्रमोटर्स की पहचान कर उनपर जुर्माना किया गया है। इन बिल्डरों पर कुल एक करोड़ 35 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है व साथ- साथ महानिरीक्षक (निबंधन) को यह निर्देश दिया गया है कि इन प्रोजेक्ट्स से सम्बंधित प्लॉट की रजिस्ट्री पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाए व सम्बंधित अंचलाधिकारी को यह निर्देश दिया गया है कि इन प्रोजेक्ट्स के सभी प्लॉटों के दाखिल-खारिज पर भी...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.