हरदोई, नवम्बर 4 -- हरदोई। एक बालिका के साथ रेप करने के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर अपर सत्र न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने फैसले में सात साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है। शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि थाना बिलग्राम क्षेत्र के सिराइचमऊ निवासी उमेश ने 12 दिसंबर 2014 को एक 16 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद उसके साथ रेप किया। इस मामले की रिपोर्ट बालिका के पिता ने दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व उसकी बेटी एक स्कूल पढ़ने गई थी। जहां से आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपित पर रेप का जुर्म साबित पाया। इस पर उसे सात साल की कड़ी कैद और 20000 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कै...