हरदोई, मई 5 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश यशपाल ने एक फैसले में एक युवती के साथ रेप करने के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर 10 साल की कड़ी सजा सुनाई है। जज ने आरोपी पर 30000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। शासकीय अधिवक्ता अमलेंद्र सिंह और सत्यम तिवारी ने बताया कि थाना बघौली क्षेत्र के अंटा निवासी मनोज ने 5 जुलाई 2021 को एक युवती के साथ रेप किया था। इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता के चाचा ने आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई। कहा कि घटना के पूर्व शाम 8:30 बजे उसकी भतीजी जो की मंदबुद्धि है, घर पर बर्तन धुल रही थी। इस दौरान गांव का ही आरोपी आया और उसे पकड़कर अपने साथ ले गया और उसके साथ रेप किया। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया और उसे सजा सुनाई।

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