गुमला, फरवरी 21 -- गुमला। सिविल कोर्ट एडीजे वन प्रेम शंकर की अदालत में शनिवार को दुष्कर्म करने के आरोपी नाबालिक को सात सालों का सजा मुकर्रर की। साथ ही 10 हजार रुपया का जुर्माना लगाया हैं। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर छह महीनों का अतिरिक्त सजा भुगतना पड़ सकता है। इस मामले से सरकारी पक्ष की ओर से लोक अभियोजक अजय रजक ने पैरवी की। यह घटना पालकोट थाना क्षेत्र में 2017 को घाटी थी। घटना के दिन महिला अपने घर में सोई हुई थी। इसी दौरान नाबालिक उसके घर आ गया और महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया।

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