फिरोजाबाद, नवम्बर 1 -- न्यायालय ने रेप के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना फरिहा निवासी रामू पुत्र आशीष पुत्र पप्पू उर्फ राजपाल एक किशोरी को 11 अगस्त 2018 को अपोलो अस्पताल में नौकरी दिलाने के बहाने दिल्ली ले गया। वहां उसने किशोरी के साथ बलात्कार किया। बाद में किशोरी को फिरोजाबाद छोड़ दिया। किशोरी ने घर आकर परिजनो को आपबीती बताई। किशोरी के पिता ने युवक के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में 417, 366, 342, 376, 328 व 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद पुलिस ने रामू के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायधीश एफटीसी कोर्ट संख्या एक श्याम बाबू की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरव...
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