हरदोई, दिसम्बर 19 -- हरदोई। अपर सत्र न्यायाधीश मनमोहन सिंह ने एक फैसले में रेप के मामले में आरोपी को जुर्म साबित होने पर सात साल की कड़ी कैद और 10 हजार जुर्माना लगाया है। शासकीय अधिवक्ता मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि समुहा निवासी दीनदयाल ने 16 जनवरी 2016 को दिन में करीब तीन बजे एक 15 वर्षीय बालिका को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले की रिपोर्ट बच्ची के पिता ने दर्ज कराई। बताया कि घटना के पूर्व उसकी बेटी शौच को गई थी। वहां आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। न्यायाधीश ने अदालत के समय पेश हुए सबूत के आधार पर और दोनों पक्षों को सुनकर आरोपी पर जुर्म साबित पाया और उसे सजा सुनाई।
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