दरभंगा, जनवरी 5 -- लहेरियासराय। पॉक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने सोमवार को अबोध बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में विवि थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मो. प्यारे उर्फ मो. परवेज प्यारे को 20 वर्षों के सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्त के विरुद्ध विश्वविद्यालय थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अभियुक्त को धारा 377 में 10 वर्षों की कैद और 504 में दो वर्षों के सश्रम कारावास तथा 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। राशि भुगतान नहीं करने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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