बरेली, दिसम्बर 23 -- बरेली, विधि संवाददाता। विशेष जज पाक्सो एक्ट तृतीय देवाशीष की विशेष कोर्ट ने नाबालिग छात्रा से रेप करके वीडियो बनाकर वायरल करने के मामले में कॉस्मेटिक दुकानदार जीतू उर्फ जीतेश की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। विशेष लोक अभियोजक राजीव तिवारी ने बताया कि थाना अलीगंज में पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर काम करने वाले अंकित ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म कर वीडियो बना ली। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अंकित ने उसकी बेटी को कॉस्मेटिक दुकानदार जीतू उर्फ जितेश की दुकान पर भेजा। जीतू ने रेप कर वीडियो बनाकर वायरल कर दी। अलीगंज पुलिस ने जीतू उर्फ जीतेश को पॉक्सो एक्ट में जेल भेजा था। जेल गये जीतू की जमानत अर्जी पर विशेष जज पाक्सो एक्ट तृतीय देवाशीष की विशेष कोर्ट में सुनवाई ...