प्रयागराज, मई 15 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। रेप करने बाद लड़की की हत्या कर लाश को फेंकने के दोषी को अदालत ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह आदेश पोक्सो मामले की विशेष अदालत की जज अंजू कनौजिया ने दिया। अदालत ने कहा कि दोषी विनोद पासी को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए। अदालत ने मृत्युदंड के अतिरिक्त 80 हजार रुपये जमा करने पर अर्थदंड भी लगाया जिसमें से 75 हजार रुपये मृतका के पिता को दिए जाएंगे। दोषी विनोद पासी प्रतापगढ़ जिले के हथिगवां के किलहनापुर का रहने वाला है। संजय कुमार पासी ने 21 अप्रैल 2012 को थाना नवाबगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बहनोई विनोद पासी पुत्र रामसुमेर पासी मेरी बहन के साथ मेरे घर पर रहता था। 20 अप्रैल 2012 की शाम 5 बजे मेरी भतीजी को बिस्किट खिलाता हुआ हाईवे की तरफ ले गया। उसे भतीजी को...