बस्ती, दिसम्बर 9 -- बस्ती। रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप/परावर्तक नहीं लगाने पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। पहली बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने की सजा या दोनों हो सकती है। तीन माह के लिए लाइसेंस निलंबित भी किया जाएगा। परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के निर्देश के अनुपालन में मालवाहन, ट्रेलर, सेमी ट्रेलर, यात्री वाहन, ई-रिक्शा और ई-कार्ट सहित तीन पहिया वाहनों पर रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप/परावर्तक नहीं लगाने पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी आरटीओ प्रशासन बस्ती संभाग फरीदउद्दीन ने दी। उन्होंने बताया कि दूसरी बार चालान होने पर 10 हजार रुपये जुर्माना, छह माह की कैद या दोनों के साथ वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार पांच दिसंबर से 1...