समस्तीपुर, दिसम्बर 6 -- दलसिंहसराय/विद्यापतिनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने शुक्रवार को बहुचर्चित गढ़सिसई हत्याकांड में सुनवाई पूरी करते हुए दोषी अखिलेश कुमार उर्फ धोनी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उसे भादवि की धारा 302 में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा 27 में भी दोषी पाया है। इस मामले में उसे 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 10 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने आदेश दिया कि कुल अर्थदंड की राशि का 90 प्रतिशत हिस्सा मृतक के आश्रितों को प्रदान किया जाए। बता द...