अलीगढ़, फरवरी 12 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। गांधीपार्क क्षेत्र में 14 साल पहले रुपये लूटने के उद्देश्य से युवक की हत्या के मामले में एडीजे छह नवल किशोर सिंह की अदालत ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 30-30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। इसमें से 50 प्रतिशत धनराशि वादी को देने के आदेश दिए हैं। एडीजीसी कृष्ण मुरारी जौहरी ने बताया कि मृतक की पत्नी विमलेश ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि दो सितंबर 2012 को उनके पति चोब सिंह क्वार्सी मंडी में भैंस बेचकर लौटे थे। दोपहर साढ़े तीन बजे वह नगला मानसिंह के पुराने पुल पर बैठे थे, तभी नगला मानसिंह निवासी किशनवीर और राकेश बाइक से आए। कुछ देर बाद मोहल्ला का रूपकिशोर भी आ गया। सभी मिलकर कमालपुर बाईपास के पास शराब के ठेके पर पहुंचे, जहां शराब पी। चोब सिंह के पास भैंस बिक्री ...