रुद्रपुर, फरवरी 11 -- रुद्रपुर। महाशिवरात्रि को लेकर कांवड़ यात्रा के दौरान 11-15 फरवरी तक रुद्रपुर में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। बुधवार को नगर आयुक्त शिप्रा जोशी पांडेय ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि मेयर के निर्देश पर शिवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार के मांस की बिक्री और ऐसे रेस्टोरेंट, भोजनालय जहां पके हुए मांस की विक्रय किया जाता है। 11 से 15 फरवरी तक तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। इस अवधि में नगर निगम सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार के कच्चे अथवा पके मांस का विक्रय किया जाता है। तो संबंधित प्रतिष्ठान के स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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