बरेली, फरवरी 19 -- बरेली। नाबालिग को बहलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में जमानत पर सशर्त रिहा होने के बाद फिर से पीड़िता को बहलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के आरोपी नाहर सिंह की जमानत अर्जी को विशेष जज पॉक्सो एक्ट प्रथम हेमेंद्र कुमार सिंह की विशेष कोर्ट ने खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक सरनाम सिंह ने बताया कि सिरौली क्षेत्र के गांव सुकुटिया निवासी नाहर सिंह के खिलाफ बीते वर्ष नाबालिग को बहलाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने 19 नवंबर 2025 को आरोपी नाहर सिंह को दोबारा किसी आपराधिक कृत्य में शामिल न होने की शर्त पर जमानत अर्जी मंजूर की थी। जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद आरोपी नाहर सिंह उसी नाबालिग को 6 जनवरी 2026 को फिर से बहलाकर ले गया। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने पीड़िता को फिर से आरोपी नाहर सिंह के कब्जे से बरामद...