रांची, अक्टूबर 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। एसीबी के विशेष न्यायाधीश ओंकार चौधरी की अदालत ने चैनपुर प्रखंड के तत्कालीन प्रधान लेखपाल राजकुमार सहनी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सहनी ने एक सितंबर को जमानत के लिए आवेदन दाखिल किया था, लेकिन कोर्ट ने इसे नामंजूर कर दिया। एसीबी ने 28 अगस्त को राजकुमार सहनी को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई सिसई प्रखंड के जनसेवक धनंजय प्रसाद की शिकायत पर की गई थी। शिकायत के अनुसार, सहनी ने धनंजय प्रसाद की भविष्य निधि राशि जारी करने के एवज में 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसीबी की टीम ने शिकायत की जांच के बाद जाल बिछाया और सहनी को रिश्वत की राशि लेते हुए पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि रिश्वतखोरी एक गंभीर अपराध है, जिसस...
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