मेरठ, दिसम्बर 10 -- मेरठ। न्यायालय अपर जिला जज भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पवन कुमार शुक्ला ने रिश्वत देने के आरोप में आरोपी राहुल शर्मा निवासी बरेली और रिश्वत लेने के आरोपी इंस्पेक्टर रमेश सिददू निवासी मानसरोवर कॉलोनी मुरादाबाद का जमानत प्रार्थना पत्र पर्याप्त आधार न पाते हुए खारिज कर दिया। सरकारी वकील ने बताया कि वादी मुकदमा थाना प्रभारी सिहानी गेट कुलदीप कुमार दीक्षित ने गाजियाबाद में 20 नवंबर को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर रमेश सिद्दू ने एनडीपीएस एक्ट में कुछ अभियुक्त जो जेल में हैं और कुछ फरार हैं इनको लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आरोपी राहुल शर्मा से कई लाख रुपये रिश्वत लेकर अपनी कार में रखे। कार की तलाशी में 3,87,000 रुपये बरामद हुए। पूछताछ में रमेश सिद्दू संतो...
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