रांची, नवम्बर 26 -- रांची, संवाददाता। रिश्वत लेने के पांच साल पुराने मामले में ट्रायल फेस कर रहे सीसीएल एनके एरिया डकरा महाप्रबंधक कार्यालय के तत्कालीन वित्त प्रबंधक अजय चंद्रा को अदालत ने बुधवार को दोषी करार कर तीन साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर उसे अतिरिक्त तीन माह की साधारण कारावास काटनी होगी। यह फैसला सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने सुनाई। सीबीआई ने अजय चंद्रा को 21 मार्च 2020 को एक ठेकेदार से दो हजार रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह रिश्वत लंबित बिल का भुगतान करने के एवज में ले रहा था। जेल जाने के बाद जमानत मिली थी। सीबीआई की ओर से वरीय लोक अभियोजक प्रियांशु सिंह ने पक्ष रखा था। साथ ही मामले में गवाह को प्रस्तुत किया गया थ...