नई दिल्ली, जुलाई 21 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश रुचि अग्रवाल असरानी की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोप में फंसे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल अशोक कुमार को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को 50 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि के एक जमानती पर अग्रिम जमानत दी। अदालत ने कहा कि आरोपी से पुलिस हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है। अदालत ने सशर्त जमानत देते हुए कहा कि आरोपी को मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और घटना के दिन की वर्दी जांच अधिकारी को सौंपनी होगी। साथ ही मोबाइल नंबर और पता बदलने पर जांच अधिकारी व अदालत को भी जानकारी देनी होगी।

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