रांची, फरवरी 11 -- रांची। 10 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में जेल में बंद बेड़ो थाना के तत्कालीन दारोगा श्याम नंदन पासवान को झारखंड हाईकोर्ट से 33 दिनों में बड़ी राहत मिली है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जमानत की सुविधा प्रदान कर दी। अदालत ने 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलकों पर निलंबित दारोगा को जमानत देने का आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता आरएस मजूमदार और अधिवक्ता अनिल सिंह महाराणा ने अदालत में पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपी 10 जनवरी 2026 से न्यायिक हिरासत में है और घटना के बाद उसे सेवा से निलंबित भी किया जा चुका है। साथ ही यह भरोसा दिलाया गया कि जमानत मिलने पर वह किसी भी साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा। मामला 9 जनवरी का है, जब एसीबी की टीम ने दारोगा को 10 हज...
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