वाराणसी, नवम्बर 3 -- वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) पूनम पाठक की कोर्ट ने घूसखोरी के मामले में आरोपी महिला इंस्पेक्टर सुमित्रा देवी और महिला आरक्षी अर्चना राय की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट में अभियोजन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रथमेश पांडे और कमलेश कुमार यादव ने पैरवी की। अभियोजन के अनुसार बीते 17 अक्तूबर को भ्रष्टाचार निवारण वाराणसी की इकाई ने कोतवाली स्थित महिला थाने की निरीक्षक सुमित्रा देवी और आरक्षी अर्चना राय को दस हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार किया था। दहेज उत्पीड़न के मुकदमे से आरोपी का नाम निकालने के लिए घूस मांगने का आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया था।
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