पटना, फरवरी 13 -- सीबीआई की विशेष अदालत ने शुक्रवार को रिश्वतखोरी के जुर्म में पीएनबी बैंक की दुल्हिन बाजार शाखा के तत्कालीन बैंक मैनेजर भोला चौधरी और उसकी पत्नी दमयंती देवी को दो-दो वर्ष की कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोपित भोला चौधरी और उसकी पत्नी दमंयती देवी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दोषी पाया । रिश्वतखोरी का यह मामला 2011 का है। सीबीआई ने तत्कालीन बैंक मैनजेर की पत्नी दमयंती देवी को बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए 25 हजार रिश्वतखोरी करते हुए गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इस मामले में तत्कालीन बैंक मैनेजर भोला चौधरी और उसकी पत्नी दमयन्ती देवी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई की विशेष अदालत में चार्...