नई दिल्ली, सितम्बर 27 -- -साढ़ू ने साढ़ू पर ही कराया चोरी का मुकदमा नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। साकेत जिला अदालत ने पारिवारिक विवाद के चलते चोरी के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत दे दी। आरोपी को उसके साढ़ू (बहनोई) की शिकायत पर दो सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गीतांजलि की अदालत ने आरोपी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके और समान राशि की के एक जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया। आरोपी पर सरिता विहार थाने में बीएनएस की धारा 305, 317(2) और 64(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में कहा गया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के घर से मिले बाक्स से गहने चुरा लिए थे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता निर्देश बिधूड़ी ने दलील दी कि आरोपी एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है। वह अ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.