रांची, जनवरी 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। रिम्स से निकलने वाले बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण से जुड़े मामले में हाईकोर्ट ने रिम्स के जवाब पर असंतोष जताया और नया शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। स्वत: संज्ञान लिए मामले की सोमवार को सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने रिम्स को बताने को कहा है कि बायो मेडिकल वेस्ट के वैज्ञानिक एवं नियमानुसार निष्पादन का कार्य कब से शुरू किया जाएगा। साथ ही कचरा निष्पादन से संबंधित जो निविदा जारी की गई है, उसमें अब तक क्या-क्या कार्रवाई की गई है, उसका तिथिवार विस्तृत विवरण शपथ पत्र के साथ पेश करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई दो फरवरी को होगी। सोमवार को रिम्स की ओर से शपथपत्र दाखिल कर बताया गया कि कचरे के निस्तारण के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। इस ज...
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