रांची, जनवरी 7 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण कर भवन निर्माण करने के मामले में एसीबी से जवाब मांगा है। बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने एसीबी को प्रतिवादी बनाते हुए कई बिंदुओं पर विस्तार से जानकारी देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने एसीबी को बताने को कहा है कि रिम्स की जमीन पर किस प्रकार अतिक्रमण हुआ, वहां अवैध रूप से भवन निर्माण कैसे किया गया, नक्शा कैसे पास हुआ तथा किन अधिकारियों की मिलीभगत से यह पूरा कार्य संपन्न हुआ। साथ ही रिम्स की जमीन की रजिस्ट्री कैसे हुई और उस पर बैंक द्वारा ऋण कैसे स्वीकृत किया गया, इन सभी बिंदुओं पर जांच कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अहली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।
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