आगरा, अप्रैल 10 -- सात वर्ष से कम की सजा वाले आपराधिक मामले में आरोपित को गिरफ्तार करना पुलिस को भारी पड़ गया। अदालत ने आरोपित का रिमांड निरस्त कर रिहाई के आदेश दिए। थाना मंटोला पुलिस ने नहना उर्फ दिनेश निवासी कंगालपाड़ा को धारा 74, 78 एवं 352 बीएनएस के तहत गिरफ्तार कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेने के लिए विवेचक द्वारा अदालत से आग्रह किया। आरोपित के अधिवक्ता अशोक कोटिया ने विरोध में तर्क दिए। अदालत ने आरोपित का रिमांड निरस्त कर 20 हजार रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल कर रिहाई के आदेश दिए।

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