प्रयागराज, अप्रैल 29 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को रिटारय होने वाले कर्मचारियों को इंक्रीमेंट को लेकर अहम आदेश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि 30 जून को रिटायर सरकारी कर्मचारियों को जुलाई माह के एक इंक्रीमेंट का लाभ एक मई 2023 के बाद वालों को ही मिलेगा। उसके पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को एरियर के साथ कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र एवं न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने राज्य सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई के बाद दिया है। कोर्ट के सामने मुद्दा यह था कि क्या 30 जून को विभिन्न बीते वर्षों में रिटायर हो चुके कर्मचारियों को एक जुलाई के एक इंक्रीमेंट का लाभ उनकी सेवानिवृत्ति वर्ष से जोड़कर बकाया के साथ दिया जाना चाहिए या इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तिथि से भुगतान किया जाए। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर...
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