धनबाद, फरवरी 20 -- धनबाद, प्रतिनिधि भू-अर्जन घोटाले में जेल में बंद जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक विशाल कुमार की जमानत अर्जी गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष की अदालत ने खारिज कर दी। घोटाले के दौरान विशाल धनबाद के सीओ थे। वे नौ जनवरी 2026 से जेल में बंद हैं। उन पर फर्जी कागजात के आधार पर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार के लिए रिंग रोड निर्माण में मुआवजा देने में गड़बड़ी करने का आरोप है। इसके पूर्व 11 फरवरी को अदालत ने इसी मामले के आरोपी सुशील प्रसाद, उमेश महतो, अशोक कुमार महथा, आलोक बरियार, मिथिलेश कुमार, सुमेश्वर शर्मा, कुमारी रत्नाकर, अनिल कुमार सिन्हा, दिलीप गोप, रामकृपाल गोस्वामी, रविंद्र कुमार, उदयकांत पाठक की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। प्राथमिकी के मुताबिक धनबाद में रिंग रोड निर्माण के लिए धनबा...