नई दिल्ली, जुलाई 11 -- कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुत्व विचारक वी. डी. सावरकर पर उनकी टिप्पणियों से जुड़े मानहानि मामले में शुक्रवार को पुणे की एक अदालत में खुद को निर्दोष बताया। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) और विशेष जज (एमपी/एमएलए अदालत) अमोल श्रीराम शिंदे ने वी. डी. सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा लगाए गए आरोप को पढ़ा। इस पर गांधी ने अपने वकील मिलिंद पवार के माध्यम से खुद के निर्दोष होने की दलील दी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अदालत में उपस्थित नहीं थे और उनके वकील पवार ने अदालत के समक्ष उनकी ओर से उन्हें (गांधी) निर्दोष बताया। जज ने पूछा कि क्या आरोपी को शिकायत और उससे संबंधित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त हुई हैं, जिस पर पवार ने कहा कि 'हां।' दूसरे प्रश्न पर कि क्या अभियुक्त ने अपने विरुद्ध लगाए गए अपराध के वि...
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