गिरडीह, दिसम्बर 8 -- गिरिडीह, प्रतिनिधि। जमुआ के धरचांची में गोली फायरिंग, बस विस्फोट एवं उपद्रव मचाने के मामले में जेल में बंद राहुल कुमार उर्फ राहुल रवानी उर्फ गेंडू, बंटी टाइसन उर्फ साजिद परवेज उर्फ मो साजिद परवेज एवं समर इमाम उर्फ अयान की जमानत याचिका को अदालत में खारिज कर दिया है। न्यायिक अधिकारी प्रथम श्रेणी सुशीला हांसदा की अदालत ने तीनों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है। दरअसल राहुल, बंटी एवं समर जमुआ थाना कांड संख्या 282/2025 में गिरफ्तार कर 22 नवंबर 2025 जेल भेजे गये हैं। न्यायिक अधिकारी प्रथम श्रेणी की अदालत में 05 दिसंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान एपीपी ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया और कहा कि पीटिशनर्स ने अपने कन्फेशनल स्टेटमेंट में इस क्राइम में शामिल होने की बात कबूल की है। आरोपी...