फरीदाबाद, अप्रैल 23 -- फरीदाबाद। जिले में 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। सीजेएम रितु यादव ने बताया कि यह अदालत आपसी सुलह के आधार पर मामलों को निपटाने के लिए लगाई जा रही है। इसमें बैंक ऋण, सड़क हादसे, आपराधिक, राजस्व व पारिवारिक विवादों को सुलझाया जाएगा। अदालत में समाधान आपसी सहमति से किया जाएगा और इसका निर्णय अंतिम होगा। इस प्रक्रिया में समय और खर्च दोनों की बचत होती है। लोग अपने वकील के माध्यम से भी हिस्सा ले सकते हैं।

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