हरिद्वार, सितम्बर 13 -- राष्ट्रीय लोक अदालत में जिला उपभोक्ता विवाद आयोग ने 22 वादों का निस्तारण कर पक्षकारों को कुल 59.97 लाख रुपये दिलाने के आदेश पारित किए। यह सुनवाई द्वितीय शनिवार को आयोजित की गई। जिला उपभोक्ता संरक्षण आयोग के रीडर सुजीत कुमार ने बताया कि आयोग के अध्यक्ष गगन गुप्ता और सदस्य संजय कुमार सैनी की बैंच ने कुल 35 में से 22 वादों का निस्तारण किया, जिसमें 14 मूलवाद और 8 इजराय वाद शामिल थे। इस प्रक्रिया में कुल 59 लाख 97 हजार 521 रुपए का निपटान किया गया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...