आगरा, सितम्बर 11 -- राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा। अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी का कहना है कि जिन व्यक्तियों के वाहनों का चालान लंबित है। वह राष्ट्रीय लोक अदालत में जनपद आगरा के न्यायालय में, वर्चुअल कोर्ट तथा पुलिस लाइन एवं आरटीओ कार्यालय में जाकर अपने वाहन के चालान का निस्तारण करा सकता है। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास व पुनर्स्थापन प्राधिकरण, सभी परिवार न्यायालय, जिला उपभोक्ता आयोग प्रथम व द्वितीय, कमर्शियल न्यायालय प्रथम व द्वितीय, सभी राजस्व न्यायालय, संभी खंड विकास कार्यालय एवं समस्त पुलिस आयुक्त कार्यालय में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें वादकारी अपने वाद का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर करा सकता है।
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