आगरा, मई 8 -- राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करें। कम से कम दो बार समन एवं नोटिसों की तामील कराया जाना सुनिश्चित करें। यह निर्देश जनपद न्यायाधीश संजय कुमार मलिक ने दस मई को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में दीवानी परिसर में न्यायिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए दिए। जनपद न्यायाधीश ने कहा कि पक्षकारों के बीच प्री-ट्रायल बैठक का आयोजन करें। राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों को अधिक से अधिक लाभ दिए जाने के निर्देश दिए। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वाद के निस्तारण के दौरान किसी भी पक्ष का अहित न हो। अपर जिला जज/नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत अमरजीत एवं अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डॉ. दिव्यानंद द्विवेदी ने आगरा प्रशासन से अपील की कि वादकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.