एटा, नवम्बर 11 -- मुख्य विकास अधिकारी डा. नागेन्द्र नारायण मिश्र ने बताया कि 13 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित हुआ है। अपर जिला जज एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विविध सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एटा के आदेशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। इस लोक अदालत में मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, दाण्डिक वाद धारा 138 एनआई एक्ट, बैंक रिकवरी, श्रमिक वाद, जल एवं गृहकर वाद, विद्युत बिल, वैवाहिक वाद, भूमि अधिग्रहण वाद, दीवानी चाद, राजस्व वादों के साथ-साथ ई-चालानों से संबंधित वादों का भी निस्तारण सुलह-समझौते एवं संस्वीकृत के आधार पर किया जायेगा।

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