बलिया, दिसम्बर 9 -- बलिया, संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश तथा जनपद न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनिल कुमार झा के आदेश पर 13 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में हो रहे इस आयोजन में परिवार न्यायालय, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के साथ ही जिले की सभी तहसीलों में बैंक वसूली, किरायेदारी वाद, मोबाइल फोन और केबल नेटवर्क सम्बन्धी प्रकरण, आयकर, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण कराया जाएगा। अपर जनपद न्यायाधीश और प्राधिकरण के सचिव हरीश कुमार के अनुसार राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी वाद, उत्तराधिकार वाद, पारिवारिक वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, चेक बाउंस के मामले, राजस्व/चकबन्दी/श्रम वाद समेत अन्य वादों का आपसी सुलह...
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