बागेश्वर, फरवरी 12 -- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जिला न्यायालय एवं बाह्य न्यायालयों में आठ मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, पैसे लेन देन के मामले, लेबर एवं नियोजन के विवाद, पति-पत्नी के विवाद सुलह-समझौते के साथ निपटाए जाएंगे। इसके अलावा दीवानी मामले में किरायेदारी, व्यादेश, विनिर्दिष्ट अनुपालन, चैक बाउंस के मामले आदि मामले भी निपटाए जाएंगे। प्राधिकरण के सचिव जयेंद्र सिंह ने सभी से अदालत का लाभ उठाने की अपील की है।

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