चाईबासा, मार्च 20 -- नोवामुंडी, संवाददाता। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी राशन कार्ड धारकों को अपने राशन कार्ड का ई-केवाईसी कराना जरूरी कर दिया गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। अपने नजदीकी राशन दुकान पर 31 मार्च तक ई-केवाईसी अवश्य कराएं। प्रखंड कल्याण पदाधिकारी रवींद्र कुमार सिंहदेव ने बताया कि 31 मार्च तक आधार सीडिंग या ई-केवाईसी जरूरी है। अगर राशन कार्ड में दर्ज किसी भी सदस्य का ई-केवाईसी नहीं है, तो 1 अप्रैल 2025 से उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा। नोवामुंडी प्रखंड में 22028 राशन कार्ड में से 28,248 सदस्य राशन से लाभान्वित हो रहे हैं। अबतक केवल 45 प्रतिशत राशन कार्डधारी ई-केवाईसी करा चुके हैं। बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने संबंधित राशन दुकान से ई-केवाईस करा सकेंगे। आप ...