अररिया, मार्च 7 -- कुर्साकांटा, निज प्रतिनिधि बिहार सरकार ने राशन कार्डधारियों के लिए ई केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 31 मार्च तक ई केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं का एक अप्रैल से राशन कार्ड से नाम हटा दिया जाएगा। इससे राशन कार्डधारी को प्रत्येक माह मिलने वाले खाद्यान्न लाभ से वंचित होना पड़ेगा। बीएसओ आदिल आलि ने बताया कि सरकार ने ई केवाईसी की प्रक्रिया आसान कर दिया है। राशन कार्डधारी दो तरीके से ई केवाईसी कर सकता है। पहला लाभार्थी अपने नजदीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर जाकर ई पोस मशीन के जरिए फिंगरप्रिंट या आइरिस स्कैन से नि:शुल्क ई केवाईसी करा सकता है। दूसरा, बुजुर्गो और बच्चों के फिंगरप्रिंट या आइरिस स्केन में समस्या आने पर फाइनल ई केवाईसी की सुविधा दी गई है। इसके लिए...
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