मुजफ्फर नगर, फरवरी 6 -- आचार संहित उल्लघंन के मामले में कोर्ट ने बुढ़ाना विधानसभा सीट से विधायक राजपाल बालियान समेत दस आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामला चार साल से कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता ओमकार सिंह तोमर व जसवीर बालियान ने बताया कि वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान बगैर अनुमति के जनसभा करने के मामले में फुगाना थाने में बुढ़ाना विधानसभा से विधायक राजपाल बालियान व उनके समर्थकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गयी थी। फुगाना थाने के एसआई मूलचंद ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि चुनाव के दौरान धारा 144 लागू थी। केन्द्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश के तहत कोविड-19 की वजह से सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक व राजनैतिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा था। गुरुवार को इस मामले को लेकर एसीजेएम प्रथम क...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.