बुलंदशहर, फरवरी 7 -- रामलीला की भूमि पर मकान निर्माण का विरोध करने पर कमेटी के अध्यक्ष पर हमला करने के दोषी को अदालत ने 7 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेन्द्र सिंह लोधी ने बताया कि 28 मई 2024 को रामघाट स्थित रामलीला मैदान में कमेटी की भूमि पर मकान बनाकर लेटर डालने की सेटरिंग कर रहे राजेंद्र यादव पुत्र मलखान सिंह निवासी रामघाट की शिकायत एसडीएम डिबाई से की गई। इस भूमि पर अदालत में मामला विचाराधीन था। रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महेश चंद्र पाठक तथा ग्राम प्रधान पति लक्ष्मण शर्मा ने मौके पर जाकर निर्माण कार्य को रोकने की बात कही। इसी बात को लेकर मौके पर मौजूद राजेंद्र यादव उसकी पत्नी आरती यादव, भांजा राजेश यादव ने लोहे की सरिया व डंडे आदि से महेश चंद्र पाठक तथा लक्ष्मण शर्मा पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घट...