कन्नौज, फरवरी 13 -- कन्नौज। जिले में गेस्ट हाउसों में डी.जे., साउंड सिस्टम एवं आतिशबाजी के अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने सभी उपजिलाधिकारियों एवं क्षेत्राधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कन्नौज, छिबरामऊ एवं तिर्वा क्षेत्रों में गेस्ट हाउस संचालकों, आयोजकों और संबंधित व्यक्तियों के साथ बैठक आयोजित कर शासन द्वारा निर्धारित नियमों की जानकारी देने को कहा है। उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं शासनादेशों के अनुपालन में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र, साउंड सिस्टम तथा आतिशबाजी का प्रयोग न हो। निर्देशों के पालन के लिए आयोजकों से लिखित अंडरटेकिंग भी ली जाएगी।

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