जमशेदपुर, मार्च 5 -- झारखंड के कारखानों एवं संस्थानों में रात के समय महिलाकर्मियों के काम करने का कानून एक महीने में लागू हो जाएगा। कैबिनेट से मुहर लग गई है। चालू विधानसभा सत्र में इसे पेश किया जाएगा। विधानसभा से पारित होते ही इसे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। ये बातें झारखंड के मुख्य कारखाना निरीक्षक मनीष कुमार सिन्हा ने मंगलवार को टाटा पावर में आयोजित सुरक्षा सप्ताह में हिन्दुस्तान से बातचीत में कहीं। उन्होंने कहा कि बिल में प्रावधान किया गया है कि रात्रि पाली में काम करने के लिए महिलाकर्मी से सहमति लेना अनिवार्य होगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर सुरक्षा समेत सभी पहलुओं को शामिल किया गया है। वहीं, ओवरटाइम की अवधि में भी वृद्धि की जा रही है। नए नियम के तहत कामगारों को तीन माह में अधिकतम 125 घंटे का ओवरटाइम मिलेगा। इस दौरान कामगारों को दोगुनी...
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