नैनीताल, मई 2 -- नैनीताल, संवाददाता। हाईकोर्ट ने नैनीताल, भवाली और कैंची धाम में लगने वाले जाम से निजात दिलाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई की। मामले को अति अतिआवश्यक मानते हुए वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी व न्यायाधीश न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा है कि मामला जनहित की आवश्यकताओं से जुड़ा है। बाईपास बनने से लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसे में राज्य सरकार इस पर अपना जवाब तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करे। खंडपीठ ने ये भी कहा कि बाईपास बनने से पर्यटन नगरी नैनीताल को भी अनावश्यक जाम से मुक्ति मिल सकती है। मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई को होगी। मामले के अनुसार, तहसील श्री कैंची धाम की बुधलाकोट ग्राम सभा के विजय बुधलाकोटी ने जनहित याचिका दायर कर कहा है, कि रातीघाट ...
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